सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि तीन जजों के फैसले अलग हैं। इतने साल बाद वैधता पर बहस प्रासंगिक नहीं है।
सीजेआई ने कहा कि राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय चुनौती के अधीन नहीं है। इससे अराजकता और अनिश्चितता पैदा होगी और राज्य का प्रशासन ठप हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है।