पुलिस ने मौके से ही 13 पुरुषों और 13 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पकड़ी गई महिलाओं में से नौ विदेशी हैं। मौके से नौ पासपोर्ट, 29 मोबाइल फोन और कुल 45 हजार रुपये बरामद किए गए हैं।
पुलिस की ओर से निजी यूनिवर्सिटी के पास पकड़े गए देह व्यापार के गिरोह से पूछताछ में अहम कई खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपितों की ओर से पीजी चलाने के लिए दो कोठियों को किराये पर लेकर वहां देह व्यापार करवाया जा रहा था। यही नहीं, इस धंधे के लिए आरोपितों ने विदेशी युवतियों को जो कि यहां पढ़ने के लिए आई हुई थीं, को अपने जाल में फंसाया।
धंधे में ज्यादा पैसे मिलने के लालच में जुड़ गईं
विदेशी युवतियां अपना खर्च चलाने और इस धंधे में ज्यादा पैसा मिलने के लालच में जुड़ गईं। कुछ स्थानीय युवतियों को भी पैसे का लालच देकर आरोपितों ने अपने जाल में फंसाया था। एसएसपी वत्सला गुप्ता ने बताया कि पुलिस को इसकी जानकारी मिलने के बाद टीम को वहां पर नजर रखने के लिए कहा गया।
20 से ज्यादा लोग इस गोरखधंधे में शामिल
टीम को जब पक्का हो गया कि वहां पर देह व्यापार हो रहा है तो उन्होंने उच्चाधिकारियों को इस संबंध में बताया। एसएसपी ने बताया टीम ने यहां तक बताया कि दोनों जगह पर आरोपितों की संख्या 20 से ज्यादा है तो उन्हें पकड़ने के लिए भारी पुलिस को मौके पर भेजा गया। इसके बाद टीम ने दोनों कोठियों में दबिश देकर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।
कानून तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
भट्टी एसपी रुपिंदर कौर भट्टी ने शरारती तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ऐसे तत्वों पर नकेल कसने के लिए शहरवासियों को पुलिस का सहयोग करने की अपील की।
आरोपितों में से अधिकतर जालंधर के रहने वाले
पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अजय कुमार वासी फुलवारा थाना बिलगा जिला जालंधर, विवेक कुमार निवासी जालंधर, धरमप्रीत निवासी जिला जालंधर, कमल भाटिया निवासी जिला जालंधर व वाज निवासी जूबे देश जिंबाब्वे हाल निवासी ग्रीन वैली महेड़ू, जसपाल सिंह उर्फ बिल्ला निवासी जालंधर, शंकर अरोड़ा निवासी फगवाड़ा, सुखदीप सिंह उर्फ दीप निवासी समसपुरी थाना अमलोह जिला फतेहगढ साहिब, प्रभजोत सिंह उर्फ साबी निवासी दादा कालोनी जालंधर, बेअंत सिंह उर्फ लाडी निवासी गांव चक्क हकीम फगवाड़ा व अंकित गुप्ता उर्फ निशू निवासी फेस 3 जालंधर के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ इम्मोरल ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट 1956 के तहत मामला दर्ज किया है।
Courtesy: अमित ओहरी, Jagran