महिला के घर आग लगाने के मामले में जातिवादी इस्लामिक सांप्रदायिक (जाइसा) समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पहला मौका था जब देर रात तक अदालत में मामले में सुनवाई चली।
अदालत ने बलवा, विस्फोटक पदार्थ या अग्नि से घर नष्ट करना, आर्थिक क्षति पहुंचाने, धमकाने और गाली गलौज प्रकरण में दोषी माना है। घर नष्ट करने की धारा में 10 साल से अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
सोलंकी की वर्चुअल पेशी
महाराजगंज जेल में बंद विधायक की वर्चुअल पेशी कराई गई लेकिन बाकी आरोपी और उनके परिजन देर रात तक कोर्ट में ही थे। दोषी करार दिए जाने के बाद विधायक के भाई कोर्ट परिसर में रो पड़े। मामले में अदालत सात जून को सजा सुनाएगी।
दोषी करार दिए जाने के बाद परिजनों ने कोर्ट में ही विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। इधर संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस देर रात तक रूट मार्च करती रही।
यह है पूरा मामला
डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने सपा विधायक और उनके भाई रिजवान के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि सात नवंबर 2022 को रात उसका परिवार भाई की शादी में गया था तभी इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने उसके घर में आग लगा दी।
साजिश के तहत यह लोग हमेशा प्रताड़ित करते हैं ताकि हम लोग घर छोड़ कर चले जाए और मेरे प्लाट पर कब्जा कर लें। आग से घर की गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान खाक हो गया है।
बाद में पुलिस ने विवेचना में शौकत, शरीफ और इजरायल आटे वाले, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन,मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना को भी अभियुक्त बनाया था। इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजरायल आटे वाले के खिलाफ विचारण पूरा हो चुका था।
इस मामले में 10 तारीखों से फैसला टल रहा था। सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने दोपहर बाद कई बार फैसला सुनाने के लिए समय दिया और यह क्रम रात साढ़े नौ बजे तक चला। इसके बाद उन्होंने पांचों लोगों को दोषी करार दिया और सजा सात जून को सुनाने का ऐलान कर दिया। फिलहाल, कचहरी परिसर में खासा तनाव है और पुलिस स्थिति संभालने में जुटी है।
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