डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले पर देशभर में उबाल है। लोग आरोपी की कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कई छात्र संगठन ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
वहीं, कुछ दिनों पहले इस घटना को लेकर कोलकाता में नबन्ना मार्च निकाला गया था। इस मार्च की अगुवाई करने वाले आयोजक और पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सायन लाहिड़ी (Sayan Lahiri) को जमानत दे दी है। वहीं, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
कौन हैं सयान लाहिड़ी?
ममता सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में कोलकाता की सड़कों पर आए छात्रों की अगुवाई करने वाले सायन लाहिड़ी पश्चिम बंगाल स्टूडेंट सोसाइटी के सदस्य हैं। यह छात्र संगठन खुद को गैर-राजनीतिक बताता है। इस छात्र संगठन ने नबन्ना मार्च के लिए लोगों को एक जुट होने का आह्वान किया था।
सयान लाहिड़ी ने ही नबन्ना मार्च आयोजित करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसका मार्च से जुड़ने की अपील की थी। सयान ने दावा किया था कि इस मार्च से किसी राजनीतिक दल का कोई लेना-देना नहीं है।
कहां से की पढ़ाई?
सायन लाहिड़ी ने रवींद्र मुक्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने रीजेंट एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लिया।
सिप्ला कंपनी में कर चुके हैं काम
उन्होंने पहले प्रणबानंद विद्या मंदिर के प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया है। वहीं वो EFEDRA फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर रह चुके हैं। वो सिप्ला जैसी कंपनी में भी काम कर चुके हैं।
सायन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद है, जहां वो देवोलीना रॉय नाम की लड़की के साथ दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, दोनों ओपन रिलेशन में हैं।
सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा?
सायन लाहिड़ी की मां अंजलि लाहिड़ी ने अपने बेटे के लिए जमानत और उसके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि सायन एक आम व्यक्ति हैं। न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।