Rahul Gandhi: राजस्थान और झारखंड से राहुल गांधी के लिए आई बुरी खबर तो यूपी में मिली राहत, पढ़िए पूरा मामला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को दो राज्यों से बुरी खबर मिली। वहीं यूपी में उन्हें एक मामले में जमानत मिल गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट-11 के समक्ष परिवाद पेश हुआ है। वहीं भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली।

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नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा नेताओं के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर मंगलवार को दो राज्यों से बुरी खबर मिली। वहीं, यूपी में उन्हें एक मामले में जमानत मिल गई। राजस्थान में राहुल गांधी के खिलाफ एक परिवार दायर हुआ है। वहीं, झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी एक याचिका खारिज कर दी है।

जयपुर में राहुल के खिलाफ परिवाद दायर
बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट-11 के समक्ष परिवाद पेश हुआ है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जाति को लेकर राहुल के बयान से विभिन्न वर्ग एवं समुदायों में अविश्वास का भाव पैदा हुआ है।

जयपुर के वकील विजय कलंदर ने परिवाद दायर कर कहा कि राहुल सार्वजनिक तौर पर खुद को कश्मीरी पंडित बताते हैं, जबकि उनके दादाजी गैर हिंदू परिवार के थे। विभिन्न न्यायालय पहले कई फैसलों में कह चुके हैं कि पिता की जाति ही बच्चों की जाति होती है। उसे बदला नहीं जा सकता है। ऐसे में राहुल ने जो बयान दिया है, उससे परिवादी की भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाए।

छत्तीसगढ़ में राहुल ने की थी टिप्पणी
परिवाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में राहुल द्वारा दिए गए बयान का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राहुल ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि पीएम मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं हैं। उनका जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था। उनके इस बयान को देश की शांति, सुरक्षा, एकता व अखडंता के खिलाफ बताया गया है। परिवाद पर न्यायालय 23 फरवरी को सुनवाई करेगा।

उल्लेखनीय है कि राहुल ने आठ फरवरी को कहा था कि मोदी संसद में कहते हैं कि ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत है। मैं ओबीसी हूं। राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी ओबीसी वर्ग में पैदा नहीं हुए हैं। मोदी तेली जाति में पैदा हुए थे। उनकी जाति को भाजपा सरकार ने 2000 में ओबीसी में शामिल किया था। ऐसे में वह जन्मजाति ओबीसी नहीं हैं।

झारखंड हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
इधर, राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में निचली अदालत के संज्ञान को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। साथ ही पूर्व में अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

यूपी में राहुल गांधी को मिली जमानत
इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूपी की सुलतानपुर की अदालत ने मानहानि केस में जमानत दे दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी मंगलवार को यहां कोर्ट में पेश हुए थे, जहां कांग्रेस नेता को कोर्ट ने जमानत दे दी।

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