EPFO के नए नियमों से नौकरीपेशा लोगों को राहत! बेरोजगार होने पर 75% PF निकाल सकेंगे, घर की मरम्मत समेत इन कामों के लिए भी मिलेगा पैसा
नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का PF सिर्फ रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाली रकम नहीं है। जरूरत पड़ने पर EPF खाते से नियमों के तहत आंशिक निकासी यानी PF Advance भी लिया जा सकता है। बेरोजगारी, बीमारी, घर से जुड़े खर्च, शिक्षा और शादी जैसी कई परिस्थितियों में EPFO अपने सदस्यों को निकासी की सुविधा देता है।
EPFO ने निकासी के नियमों को आसान बनाने की दिशा में कई बदलाव किए हैं। अक्टूबर 2025 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, अलग-अलग तरह की निकासी के नियमों को सरल बनाकर व्यापक श्रेणियों में रखा गया है। साथ ही कई मामलों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान तथा उस पर मिले ब्याज को ध्यान में रखते हुए निकासी की सीमा तय की गई है।
नौकरी जाने पर 75% PF निकालने की सुविधा
अगर किसी सदस्य की नौकरी चली जाती है और वह बेरोजगार हो जाता है तो EPFO के नियमों के तहत PF खाते में जमा रकम का 75 प्रतिशत तक निकाला जा सकता है।
EPFO की मौजूदा FAQ में भी बेरोजगारी की स्थिति में कुल PF balance के 75 प्रतिशत तक एडवांस निकासी की सुविधा का उल्लेख है।
2025 में EPFO की ओर से जारी सुधार संबंधी जानकारी के मुताबिक बेरोजगारी की स्थिति में 75 प्रतिशत तक की रकम में कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान तथा उस पर अर्जित ब्याज शामिल हो सकता है। शेष 25 प्रतिशत राशि को रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रखने का उद्देश्य रखा गया है। आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक यह बची हुई 25 प्रतिशत राशि एक साल बाद उपलब्ध हो सकती है।
ध्यान दें: पुराने PF नियमों और नए प्रस्ताव/सुधारों की जानकारी इंटरनेट पर एक साथ उपलब्ध होने के कारण 2 महीने और 1 साल वाली अलग-अलग जानकारी दिखाई दे सकती है। इसलिए क्लेम करने से पहले अपने UAN खाते में लागू मौजूदा नियम और EPFO की आधिकारिक जानकारी जरूर देखें।
घर खरीदने से लेकर मरम्मत तक PF से मिल सकती है मदद
EPFO सदस्यों को घर से जुड़े कुछ खर्चों के लिए भी PF Advance की सुविधा देता है। इसमें घर या फ्लैट खरीदना, मकान का निर्माण और कुछ परिस्थितियों में घर की मरम्मत या बदलाव शामिल हैं।
EPFO की FAQ के अनुसार घर/फ्लैट की खरीद, निर्माण तथा घर में addition या alteration के लिए निर्धारित शर्तों के तहत निकासी की जा सकती है। कुछ आवास संबंधी निकासी के लिए पांच साल की सदस्यता जैसी पात्रता लागू होती है।
घर की मरम्मत या बदलाव के लिए उपलब्ध राशि आपकी पात्रता, वेतन और PF खाते में उपलब्ध रकम के आधार पर तय होती है। इसलिए हर सदस्य के लिए मिलने वाली राशि समान नहीं होगी।
बीमारी के इलाज के लिए भी PF Advance
अगर कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी या इलाज की जरूरत है तो EPFO के नियमों के तहत चिकित्सा संबंधी जरूरत के लिए भी गैर-वापसी योग्य PF Advance लिया जा सकता है।
EPFO की FAQ में बीमारी के इलाज के लिए सदस्य और परिवार के लिए Advance की सुविधा का उल्लेख है। पात्रता और अधिकतम राशि निर्धारित नियमों के अनुसार तय होती है।
शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी निकासी
EPFO के नियमों में कुछ परिस्थितियों में शादी और बच्चों की पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा के लिए भी PF से Advance लेने का प्रावधान है।
EPFO के अनुसार शादी के लिए सदस्य स्वयं, बेटे, बेटी, भाई या बहन की शादी जैसे मामलों में निर्धारित शर्तों के तहत निकासी की जा सकती है। बच्चों की पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा के लिए भी प्रावधान मौजूद है।
रिटायरमेंट से पहले 90% तक PF निकालने का प्रावधान
EPFO की मौजूदा FAQ में यह भी बताया गया है कि सदस्य रिटायरमेंट से एक साल पहले तक कुल PF balance का 90 प्रतिशत तक निकाल सकता है, बशर्ते संबंधित पात्रता शर्तें पूरी होती हों।
इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के आसपास सदस्य को अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए PF corpus का एक हिस्सा इस्तेमाल करने की सुविधा देना है।
PF निकालने के लिए UAN और KYC जरूरी
ऑनलाइन PF क्लेम के लिए सदस्य का UAN सक्रिय होना और खाते में जरूरी KYC जानकारी अपडेट होना बेहद महत्वपूर्ण है। EPFO के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार Aadhaar और बैंक खाते की जानकारी UAN पोर्टल पर उपलब्ध होने तथा UAN सक्रिय होने पर सदस्य Composite Claim Form (Aadhaar) जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है।
EPFO की मौजूदा सदस्य सेवा व्यवस्था में ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं और UAN से संबंधित कई सेवाएं UMANG ऐप के जरिए भी दी जा रही हैं।
घर बैठे ऑनलाइन PF Claim कैसे करें?
PF Advance के लिए सामान्य तौर पर सदस्य को EPFO की Member Interface पर लॉग-इन करके ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया शुरू करनी होती है।
प्रक्रिया इस प्रकार है:
- EPFO Member Portal पर UAN और पासवर्ड से लॉग-इन करें।
- Online Services सेक्शन में जाएं।
- उपलब्ध विकल्पों में Claim से संबंधित सेवा चुनें।
- बैंक खाते के विवरण की पुष्टि करें।
- पात्रता के अनुसार PF Advance का विकल्प और निकासी का कारण चुनें।
- आवश्यक राशि दर्ज करें और मांगी गई जानकारी भरें।
- Aadhaar से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के जरिए प्रक्रिया पूरी करें।
क्लेम जमा करने से पहले बैंक खाते और KYC की जानकारी सही होने की जांच जरूर करें।
PF निकालने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
PF रिटायरमेंट के लिए बनाई गई दीर्घकालिक बचत है। इसलिए केवल जरूरत होने पर ही Advance लेने पर विचार करना बेहतर है। EPFO ने भी 2025 के सुधारों में PF corpus को लंबे समय तक सुरक्षित रखने पर जोर दिया है। मंत्रालय के अनुसार बार-बार निकासी से कर्मचारियों के रिटायरमेंट corpus और compounding benefits पर असर पड़ सकता है।
साथ ही, अलग-अलग प्रकार की निकासी के लिए अलग पात्रता, सेवा अवधि और अधिकतम राशि लागू हो सकती है। इसलिए किसी सोशल मीडिया पोस्ट या पुराने लेख के आधार पर सीधे क्लेम करने के बजाय EPFO की मौजूदा जानकारी देखना जरूरी है।
जरूरी बात
EPFO के नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। PF निकालने से पहले अपने UAN खाते में उपलब्ध विकल्प और EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर लागू नियमों की जांच करें। किसी भी व्यक्ति को UAN, Aadhaar, PAN, बैंक विवरण या OTP साझा न करें। EPFO अपनी आधिकारिक चेतावनी में भी ऐसे संवेदनशील विवरण साझा न करने की सलाह देता है।
Source/Reference: Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), Ministry of Labour & Employment, Government of India.
आधिकारिक References
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट
- EPFO Member Portal
- EPFO FAQ – PF Withdrawal Rules
- EPFO/Ministry of Labour – 2025 Withdrawal Reforms